Monday, July 06, 2026 06:19:15 PM

12 जुलाई को ट्रैफिक चालान लोक अदालत
दिल्ली में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा

दिल्ली में 12 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत लगेगी, जहां 31 मार्च 2026 तक लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। वाहन मालिक 6 जुलाई से चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा
12 जुलाई को ट्रैफिक चालान लोक अदालत |

अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबित है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत 12 जुलाई 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित करेगा। यहां लंबित ट्रैफिक चालानों और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा।

यह स्पेशल लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में चलेगी। इनमें तिस हजारी, राउज एवेन्यू, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत कोर्ट शामिल हैं। वाहन मालिकों को उसी अदालत में जाना होगा, जिसका नाम उनकी चालान स्लिप पर दर्ज होगा।

लोक अदालत में केवल उन ट्रैफिक चालानों और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा, जो कंपाउंडेबल हैं। साथ ही, वे चालान भी शामिल होंगे जो 31 मार्च 2026 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं।

लोक अदालत में अपना मामला रखने के लिए वाहन मालिकों को पहले चालान स्लिप डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर स्लिप प्राप्त की जा सकती है। स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा 6 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है।

चालान स्लिप में यह जानकारी दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को किस कोर्ट परिसर, किस कोर्ट नंबर और किस समय उपस्थित होना है। ऐसे में जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उन्हें समय पर अपनी स्लिप डाउनलोड कर निर्धारित तिथि पर संबंधित अदालत में पहुंचना होगा।


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