Saturday, July 11, 2026 07:40:54 PM

यूपी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी
अब कैब कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम! यूपी में नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार, किराया और कैंसिलेशन के नियम तय

यूपी सरकार ने नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार कर ली है। अब कैब कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। ड्राइवर और यात्रियों के लिए नए नियम व जुर्माने भी तय किए गए हैं।

अब कैब कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम यूपी में नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार किराया और कैंसिलेशन के नियम तय
यूपी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी |

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैब सेवाओं को लेकर नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कैब कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। परिवहन विभाग ने किराए की सीमा तय कर दी है और पीक आवर में भी कंपनियां सामान्य किराए से 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगी।

परिवहन विभाग ने पॉलिसी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके लागू होने के बाद सभी एग्रीगेटर कंपनियों को वाहन संचालन के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

बुकिंग कैंसिल करने पर लगेगा जुर्माना

नई पॉलिसी के अनुसार, यदि ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है, तो उसे उस ट्रिप का पूरा किराया देना होगा। वहीं, यदि यात्री बुकिंग कैंसिल करता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर को तय समय पर पहुंचना होगा। समय पर नहीं पहुंचने पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीए) सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि नई एग्रीगेटर पॉलिसी में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। तय संख्या से अधिक वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकेगा।

पॉलिसी के तहत एग्रीगेटर कंपनियों को 5 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क और 50 लाख रुपये तक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा।

ड्राइवरों को मिलेगा बीमा, नशे पर जीरो टॉलरेंस

नई पॉलिसी में ड्राइवरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। उन्हें कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा।

साथ ही, ड्यूटी के दौरान यदि कोई ड्राइवर नशे की हालत में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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