दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी |
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपनी प्रमुख 'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है। नाम परिवर्तन को आधिकारिक मंजूरी मिलने के साथ ही योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता और पात्रता से जुड़े दिशा-निर्देश भी स्पष्ट कर दिए गए हैं।
सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को रक्षाबंधन (28 अगस्त) के शुभ अवसर पर लॉन्च करने की तैयारी में है।
हर महीने खाते में आएंगे ₹2,500
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार ने योजना के लिए पात्रता की कुछ शर्तें तय की हैं-
- आयु सीमा: आवेदिका की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्थायी निवासी: महिला का पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: केवल उन परिवारों की महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख या उससे कम है।
- आपराधिक रिकॉर्ड: आवेदन करने वाली महिला के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
रक्षाबंधन पर मिल सकता है बड़ा तोहफा
दिल्ली सरकार इस योजना को रक्षाबंधन के अवसर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। इसे दिल्ली की महिलाओं के लिए एक विशेष त्योहारी उपहार के रूप में देखा जा रहा है।
योजना के लागू होने के बाद राजधानी की लाखों मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया, पात्रता सत्यापन और आधिकारिक पोर्टल से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगी।