सेक्टर 78 की सोसायटी का दृश्य | पाठकराज
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नोएडा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) ने सेक्टर-78 स्थित ग्रुप हाउसिंग परियोजना के संबंध में जी.एस. प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन विभाग की ओर से भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी परियोजना में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को निर्धारित समय सीमा में दूर करने में नाकाम रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, 18 जून 2025 को कंपनी को पहला नोटिस भेजा गया था, जिसमें तहखाने में कॉलम और बीम से पानी रिसाव, लिफ्टों का रखरखाव न होना, वाणिज्यिक ब्लॉक में बैंक स्थापित करने से जुड़ी गड़बड़ियां, पार्किंग का आवंटन न होना और स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया था। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए थे।
प्राधिकरण का कहना है कि कंपनी ने न तो इन बिंदुओं पर कोई ठोस कार्यवाही की और न ही कार्यालय को अद्यतन जानकारी दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी लापरवाही बरत रही है और परियोजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है।
अंतिम नोटिस में प्राधिकरण ने कंपनी को 15 दिन में सभी समस्याओं का निस्तारण और एक माह के भीतर प्राधिकरण से अनुमोदित पैनल में शामिल किसी संस्थान से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो प्राधिकरण विधिसंगत कार्यवाही करेगा और किसी भी अप्रिय घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रमोटर कंपनी की होगी।
सेक्टर-78 की इस परियोजना में रहने वाले सैकड़ों परिवार लंबे समय से समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राधिकरण की सख्ती से अब निवासियों को उम्मीद है कि बिल्डर कंपनी जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।