परिवहन विभाग द्वारा जारी पोस्टर | पाठकराज
पाठकराज
नोएडा, 24 जुलाई। गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधियों जैसे स्कूल वैन, कैब सेवाओं या सामान ढोने के लिए उपयोग कानूनन निषेध है।
इस बाबत परिवहन विभाग ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया और पोस्टर के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया,
“नोएडा में बड़ी संख्या में निजी वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो परिवहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। हमने इस पर विशेष अभियान शुरू किया है।”
चेकिंग अभियान जारी
परिवहन विभाग की टीम नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित जांच अभियान चला रही है। पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों का चालान काटा जाएगा या वाहन सीज भी किए जा सकते हैं।
स्कूलों को किया गया सतर्क
इस अभियान के तहत नोएडा के सभी स्कूल प्रबंधन को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां आने-जाने वाले निजी वाहनों का विवरण संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। कई स्कूलों में ऐसे निजी रजिस्ट्रेशन वाले वाहन छात्रों को लाने-ले जाने में लगे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
परिवहन विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति निजी रजिस्ट्रेशन वाले वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी जानकारी ट्रैफिक या परिवहन विभाग को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।