Sunday, August 24, 2025 01:32:56 AM

कार्रवाई नकली रिफ्लेक्टर टेप के खिलाफ
नकली रिफ्लेक्टर टेप पर परिवहन विभाग की सख्ती, 10 हजार का जुर्माना तय

नोएडा में परिवहन विभाग ने नकली रिफ्लेक्टर टेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई गैर-मानक टेप जब्त किए गए हैं।

नकली रिफ्लेक्टर टेप पर परिवहन विभाग की सख्ती 10 हजार का जुर्माना तय
नकली रिफ्लेक्टर टेप पर परिवहन विभाग के अधिकारी जांच करते हुए | पाठकराज
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नोएडा। गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने नकली रिफ्लेक्टर टेप की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा और 3M इंडिया लिमिटेड के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर गौरव पूनिया ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली और गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप जब्त किए गए, जिन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया।

परिवहन विभाग के अनुसार, कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाने वाले रिफ्लेक्टर टेप की चमक का मानक तय है। सफेद टेप की चमक 450 कैंडूला, लाल की 120 कैंडूला और पीली की 300 कैंडूला होनी चाहिए। लेकिन बाजारों में बिक रहे नकली टेप की चमक बेहद कम पाई गई। जांच में सफेद टेप केवल 77 कैंडूला, लाल 14 कैंडूला और पीला 90 कैंडूला ही निकला। ऐसे टेप रात में दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में नकली रिफ्लेक्टर टेप बेचते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहन स्वामियों को भी चेताया गया कि यदि उनके वाहनों पर नकली टेप पाए गए तो परिवहन विभाग की ओर से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि नकली रिफ्लेक्टर टेप सड़क सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा मामला है। ऐसे टेप दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल मानकयुक्त और 'मेक इन इंडिया' रिफ्लेक्टर टेप का ही प्रयोग करें। परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाकर नकली सामग्री बेचने वालों और उसका उपयोग करने वालों पर शिकंजा कसता रहेगा।


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