Friday, July 25, 2025 09:32:24 PM

FIITJEE नोएडा सेंटर विवाद
नोएडा में FIITJEE कोचिंग सेंटर अचानक बंद: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, अभिभावकों को न्याय की उम्मीद

नोएडा के FIITJEE कोचिंग सेंटर के अचानक बंद होने पर अभिभावकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, फीस रिफंड की मांग की।

नोएडा में fiitjee कोचिंग सेंटर अचानक बंद हाईकोर्ट में सुनवाई आज अभिभावकों को न्याय की उम्मीद
नोएडा में FIITJEE कोचिंग सेंटर अचानक बंद: हाईकोर्ट में सुनवाई आज | पाठकराज
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नोएडा, 24 जुलाई 2025 — प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई की तैयारी कराने वाला FIITJEE कोचिंग सेंटर एक बार फिर विवादों में है। प्रयागराज के बाद, अब नोएडा सेंटर को अचानक बंद किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।

इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर-43 में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच करेगी। याचिका संख्या CRLP-15893/2025 के तहत यह मामला दायर किया गया है।

 

अभिभावकों ने दायर की रिट याचिका

उन अभिभावकों ने याचिका दाखिल की है जिनके बच्चे FIITJEE नोएडा सेंटर में जेईई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि FIITJEE ने जनवरी 2025 में बिना पूर्व सूचना के सेंटर बंद कर दिया, जबकि छात्रों के बोर्ड और जेईई मेन जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं सामने थीं।

 

लाखों की फीस, कोई रिफंड नहीं

अभिभावकों ने बताया कि FIITJEE ने लाखों रुपये की फीस वसूली थी, और कई अभिभावकों ने इसके लिए बैंक से लोन लेकर फीस का भुगतान किया था। लेकिन कोचिंग बंद होने के बावजूद संस्थान ने फीस वापस करने की कोई प्रक्रिया या प्रस्ताव नहीं दिया।

 

पुलिस में भी दर्ज है केस, लेकिन कार्रवाई नहीं

इस पूरे प्रकरण को लेकर नोएडा के सेक्टर-58 थाने में एफआईआर संख्या 0041/2025 दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अंततः पीड़ितों को न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।

 

पिछला मामला: प्रयागराज FIITJEE सेंटर बंद होने पर कोर्ट का सख्त रुख

इससे पहले, 2024 में प्रयागराज में FIITJEE सेंटर को बंद किया गया था। उस समय Criminal Misc. Writ Petition No. 12353 of 2024 पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल शामिल थे, ने 3 अक्टूबर 2024 को FIITJEE को फीस लौटाने का निर्देश दिया था। अब नोएडा के मामले में भी अभिभावकों को उम्मीद है कि कोर्ट से वैसी ही राहत मिलेगी, जैसी प्रयागराज मामले में दी गई थी।


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