सांकेतिक तस्वीर | पाठकराज
पाठकराज
नई दिल्ली। देश में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जनवरी 2026 से देश में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब सभी टू-व्हीलर डीलरों को दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट भी हर नए वाहन के साथ देना अनिवार्य होगा — एक राइडर और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से लिया गया यह फैसला दोपहिया सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि ब्रेक फेल होना और स्किडिंग (फिसलना) दोपहिया दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। ABS तकनीक वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम को बेहतर बनाकर स्किडिंग और अचानक ब्रेक लगने से होने वाले हादसों को रोकने में मदद करती है।
हेलमेट के बिना जान जोखिम में
सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर पर चोट लगने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। यही कारण है कि हेलमेट को भी अनिवार्य किया गया है। अब हर डीलर को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित दो हेलमेट देना होगा। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।सरकार ने स्पष्ट किया है कि ABS केवल 150cc से ऊपर की बाइकों के लिए नहीं होगा, बल्कि यह नियम सभी इंजिन कैपेसिटी वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा, चाहे वह 100cc स्कूटर हो या 500cc बाइक।