राहुल गांधी मानहानि मामला 21 सितंबर सुनवाई |
राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मामले में आज MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी भाजपा नेता के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने के कारण वह पत्रावली का अवलोकन नहीं कर सके।
कोर्ट ने अधिवक्ता संतोष पाण्डेय को चेतावनी के साथ बहस के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब इस मामले में अगली बहस के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की गई है।
वहीं, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि यह परिवाद राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।
राहुल गांधी के अधिवक्ता का कहना है कि आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में राहुल गांधी को न्याय मिलेगा।
इससे पहले राहुल गांधी की वॉइस सैंपल मिलान करने की याचिका स्थानीय रिविजनल कोर्ट और हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
दरअसल, साल 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा टिप्पणी करने के बाद स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।