विवेक तिवारी हत्याकांड प्रशांत चौधरी सजा |
लखनऊ की जिला एवं सत्र अदालत ने एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की 2018 में हुई हत्या के मामले में दोषी पूर्व सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने 17 सितंबर को प्रशांत चौधरी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना था। वहीं, साक्ष्यों की कमी के कारण दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया था।
सोमवार को सजा सुनाए जाने के समय विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी और उनके साले अदालत में मौजूद नहीं थे। करीब 8 साल से चल रहे इस चर्चित मामले में अदालत ने दोषी पूर्व सिपाही को गैर-इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई।
फैसले से संतुष्ट नहीं हैं कल्पना तिवारी
दोषी ठहराए जाने के बाद विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन फैसला उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया।
कल्पना तिवारी ने प्रशांत चौधरी को एक प्रशिक्षित पुलिसकर्मी बताते हुए सवाल उठाया था कि गोली चलाने की घटना को सिर्फ गलती कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी।
इस मामले में अंतिम बहस 6 अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद 17 सितंबर को अदालत ने प्रशांत चौधरी को दोषी करार दिया और सोमवार को उनकी सजा का ऐलान किया गया।