Saturday, September 05, 2026 02:16:07 AM

गौतमबुद्धनगर में चीनी स्टॉक पर प्रशासन सख्त
चीनी की जमाखोरी पर प्रशासन की नजर! 4000 कुंतल से ज्यादा स्टॉक पर होगी कार्रवाई

गौतमबुद्धनगर में चीनी के स्टॉक और कीमतों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। डीलरों के लिए 4000 कुंतल की स्टॉक लिमिट और 30 दिन की भंडारण सीमा लागू है। जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

चीनी की जमाखोरी पर प्रशासन की नजर 4000 कुंतल से ज्यादा स्टॉक पर होगी कार्रवाई
गौतमबुद्धनगर में चीनी स्टॉक पर प्रशासन सख्त |

चीनी की उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों को लेकर गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों और जिले के सभी चीनी स्टॉक होल्डरों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में चीनी की उपलब्धता, बाजार में कीमत, गोदामों में मौजूद स्टॉक और भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा की स्थिति की समीक्षा की गई।

4000 कुंतल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार की ओर से चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।

नियम के अनुसार कोई भी चीनी डीलर या स्टॉक होल्डर किसी भी समय और किसी भी जगह पर 4000 कुंतल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता। इसके अलावा, जिस तारीख को चीनी का स्टॉक प्राप्त हुआ है, उस तारीख से 30 दिन से ज्यादा समय तक उसे जमा करके नहीं रखा जा सकेगा।

पोर्टल पर स्टॉक बताना होगा

प्रशासन ने सभी चीनी डीलरों और स्टॉक होल्डरों के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है।

डीलरों को अपने पास मौजूद चीनी के स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि पोर्टल पर घोषित स्टॉक और गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में कुछ और स्टॉक दिखाया गया और मौके पर उससे अलग मात्रा मिली, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

हर शुक्रवार होगी स्टॉक की जांच

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलवार गठित टीमें चीनी डीलरों और स्टॉक होल्डरों के यहां हर शुक्रवार स्टॉक की जांच करें।

टीमें पोर्टल पर घोषित स्टॉक का मिलान मौके पर मौजूद वास्तविक स्टॉक से करेंगी। इसकी रिपोर्ट जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को भेजी जाएगी।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर कोई डीलर बिना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और स्टॉक घोषित किए चीनी बेचता मिला, निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक रखता है या जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जांच में 4367.50 कुंतल चीनी मिली

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बैठक में अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में गठित टीमों ने चीनी स्टॉक होल्डरों के यहां स्टॉक का सत्यापन किया।

सत्यापन के दौरान जिले में कुल 4367.50 कुंतल चीनी का स्टॉक उपलब्ध मिला। अधिकारियों के मुताबिक भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक सही पाया गया।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 4000 कुंतल की सीमा प्रत्येक डीलर या स्टॉक होल्डर के स्टॉक पर लागू है, जबकि जिले में अलग-अलग स्टॉक होल्डरों के यहां मिलाकर कुल स्टॉक 4367.50 कुंतल पाया गया।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि चीनी की उपलब्धता या कीमतों को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा न हो सके।

प्रशासन ने चीनी कारोबारियों को भी चेतावनी दी है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, डीसीपी राजेन्द्र कुमार गौतम, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन राज्य कर विभाग अजीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता, एसडीएम दादरी अभिनेंद्र, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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