जिले के सभी शासकीय और गैर-शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में फुल ड्रेस कोड लागू कराया जाएगा। इसके साथ ही डेंगू समेत वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासन के निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने यह निर्देश मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र और चिकित्सा अनुभाग-5 की ओर से 16 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के क्रम में दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित फुल ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए।
डेंगू पर तैयार होगी होमवर्क रिपोर्ट
इसके अलावा सभी विद्यालयों में डेंगू की रोकथाम और बचाव को लेकर डेंगू गृह कार्य (होमवर्क) रिपोर्ट भी तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से शासनादेश के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन कराने और स्कूलों में विद्यार्थियों व शिक्षकों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा। साथ ही संस्थानों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम की जा सके।