Saturday, October 10, 2026 11:13:21 PM

सिया बाइक हादसा आरोपी गिरफ्तार
गोल्फ कोर्स रोड पर सिया को कार से टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान से पकड़ा गया

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर सिया की बाइक को टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला को पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है।

गोल्फ कोर्स रोड पर सिया को कार से टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार राजस्थान से पकड़ा गया
सिया बाइक हादसा आरोपी गिरफ्तार |

गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया की बाइक को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना 13 सितंबर को हुई थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो फुटेज से मिला अहम सुराग

गुरुग्राम पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में केस दर्ज किया था। शुरुआत में लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में बीएनएस की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज का गहराई से विश्लेषण किया। फुटेज में कार चालक द्वारा सिया की बाइक की ओर जानबूझकर कार मोड़ने की बात सामने आई। इसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 109, यानी हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई।

घटना के बाद फरार था आरोपी

13 सितंबर को हुई घटना के बाद आरोपी कल्याण बैंसला मौके से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाश शुरू की और तीन विशेष टीमों का गठन किया गया।

पुलिस ने आखिरकार राजस्थान के दौसा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सिया ने लगाया था जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप

सिया अपनी Aprilia RS 457 बाइक से अन्य राइडरों के साथ जा रही थीं। हादसे का वीडियो बाद में इंस्टाग्राम पर सामने आया था। इसके बाद सिया ने भी एक वीडियो जारी कर कार चालक पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया था।

सिया के मुताबिक, कार चालक ने पहले उन्हें रुकने का इशारा किया था। जब वह नहीं रुकीं तो चालक ने कार उनकी बाइक की तरफ मोड़ दी और टक्कर मार दी।

हत्या के प्रयास की धारा में कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मामले में लगाई गई बीएनएस की धारा 109 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वीडियो फुटेज के विश्लेषण के बाद इस धारा को मामले में जोड़ा गया है।

अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस घटना के पूरे क्रम, वीडियो फुटेज और सामने आए अन्य तथ्यों की जांच आगे बढ़ाएगी।


सम्बन्धित सामग्री







हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें!

विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें