Sunday, August 16, 2026 08:59:33 AM

अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद
दिल्ली दंगा केस: अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

दिल्ली दंगा 2020 के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दिल्ली दंगा केस अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद
अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद |

साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से किया गया।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रवीण सिंह ने कहा कि हत्या के बाद भी बर्बरता खत्म नहीं हुई। अंकित शर्मा के शव को घसीटकर पास के नाले में फेंक दिया गया, जिससे साफ होता है कि अपराध में अत्यधिक क्रूरता थी। अदालत ने माना कि यह मामला 'दुर्लभतम मामलों' (Rarest of Rare) की श्रेणी में आता है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि दोषियों में भविष्य में भी हिंसक अपराध करने की प्रवृत्ति है। अदालत ने कहा कि मौत की सजा अंतिम विकल्प होती है और इस मामले में दोषियों के सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि सभी दोषी अपने-अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं। ताहिर हुसैन के अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया गया। साथ ही यह दलील दी गई कि केवल चोटों की संख्या के आधार पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता इन सभी दलीलों से कहीं अधिक है।

गौरतलब है कि 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा चांद बाग स्थित अपने घर से सामान लेने निकले थे, जिसके बाद वह लापता हो गए। पुलिस के अनुसार, हिंसक भीड़ उन्हें जबरन अपने साथ ले गई और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि अंकित शर्मा पर 51 बार चाकू से वार किए गए थे। उनका शव अगले दिन पास के एक नाले से बरामद हुआ था।

इस मामले में 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन की इमारत से दंगा कर रहे लोगों ने उनके बेटे पर हमला किया था।


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