दिशा सालियान केस की CBI जांच का आदेश |
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के हालात पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने निर्देश दिया कि CBI इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करे और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करे।
इसके साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तुरंत CBI को सौंपने का आदेश दिया है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जांच के दौरान जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत या सामग्री सामने नहीं आती, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा।
CBI को कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर CBI की जांच में कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आता है, तो एजेंसी संबंधित अदालत में अपनी समरी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार दिशा के पिता सतीश सालियान के पास रहेगा।
क्या है पूरा मामला?
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी।
उस समय मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था और शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया था। लेकिन घटना के बाद से ही इसे लेकर कई सवाल उठते रहे हैं।
पिछले साल दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनके वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट में दावा किया था कि दिशा की मौत आत्महत्या नहीं थी।
पिता ने लगाए गंभीर आरोप
सतीश सालियान के वकील की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई।
याचिका में दिशा के पिता ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की थी।
अब बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच CBI करेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।