Thursday, August 07, 2025 10:33:42 PM

मजदूर यूनियन जीत
सीटू यूनियन की कानूनी लड़ाई के आगे झुका प्राधिकरण, श्रमिकों को जल्द मिलेगा भुगतान

ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक यूनियन 'सीटू' ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 23 करोड़ से अधिक की राशि जीती।

सीटू यूनियन की कानूनी लड़ाई के आगे झुका प्राधिकरण श्रमिकों को जल्द मिलेगा भुगतान
सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा | पाठकराज
पाठकराज

ग्रेटर नोएडा। माली एवं सफाई कामगार यूनियन 'सीटू' की लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 23 करोड़ 18 लाख 40 हजार रुपये श्रम विभाग में जमा करने पड़े हैं। यह राशि यूनियन द्वारा लगाए गए विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित 46.36 करोड़ रुपये के एवार्ड के तहत दी गई है।

सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा 'सीटू' ने जानकारी दी कि यह राशि प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई है। इससे जुड़े श्रमिक अब श्रम विभाग से अपना भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकरण ने शेष राशि के भुगतान के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे अदालत ने 3 सितंबर 2025 तक की समयसीमा देते हुए स्वीकार कर लिया है।

इस मामले में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने 6 अगस्त को उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण को पूरी बकाया राशि जमा करनी होगी। वहीं यूनियन महामंत्री रामकिशन ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी पर बहाली के लिए प्रार्थना पत्र ग़ा.नो. प्राधिकरण में रिसीव कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यूनियन ने बहाली की शर्तों को लेकर प्राधिकरण और श्रम विभाग को आपत्ति पत्र भी सौंपा है।

यूनियन की मांग है कि श्रमिकों को बिना शर्त कार्य पर बहाल किया जाए और उनके अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाए। प्राधिकरण की ओर से श्रम विभाग को बहाली हेतु पत्र लिखा गया है, जिसकी शर्तों पर वार्ता जारी है। इस घटनाक्रम को श्रमिकों की बड़ी जीत और संगठित संघर्ष की मिसाल माना जा रहा है।


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